डेली हिमाचल न्यूज़ : कुल्लू :
वर्ष 2019 में निरमंड उपमंडल के तहत अवेरी में चिट्टे के साथ दबोचे गए एक पुलिस कर्मचारी और तीन अन्य लोगों को अदालत ने एक वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इन दोषियों में तीन जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं, जबकि पुलिस कर्मचारी शिमला के जुब्बल का रहने वाला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सोमवार को यह अहम फैसला सुनाया।
Author: Daily Himachal News
Post Views: 1,034