मंडी : मंडी जिला के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायालय सरकाघाट ने एक आरोपी पर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायालय सरकाघाट ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आरोपी रणजीत सिंह पुत्र गौना राम निवासी बाडनी तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी को दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में वर्ष 2017 को मनसा राम निवासी बलद्वाड़ा ने अपने घर के बाथरूम की खिड़की से उसके पड़ोसी रणजीत सिंह को अपने भाई शाली राम को बेहोशी की हालत में अपने घर के आंगन की तरफ रगड़ते हुए ले जाते देखा। अगले ही दिन शिकायतकर्ता द्वारा शाली राम कहीं नहीं दिखा तो उसने इसकी शिकायत पुलिस मे दर्ज करवाई। मामले में दोनो भाईयों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई-झगड़ा होते थे। इस कारण शिकायतकर्ता को रणजीत द्वारा अपने भाई को मार देने का शक हुआ। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से लाश को बरामद किया व सबूत इकट्ठा कर आरोपी को हिरासत में लेने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान आदालत में पेश किया गया। जाने वाले द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।