डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – सरकाघाट – रितेश चौहान
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत ने अपनी सगी भाभी की बेहद ही निर्मल तरीके से गर्दन काट कर की गई हत्या के आरोपी देवर को कठोर कारावास उम्र कैद की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि माननीय अदालत ने आरोपी द्वारा उसकी सगी भाभी की दराट से गर्दन काटकर हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई है उन्होंने बताया कि आरोपी ने मृत्का को उसकी गौशाला में दूध निकालते वक्त दराट से काट डाला था वह साक्ष्य छुपाने की एवज में हत्या में प्रयोग किया गया दराट झाड़ियां में छुपा दिया था इस जुर्म के लिए आरोपी को 2 साल का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है व जुर्माना न देने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
गौशाला में मिला था महिला का शव :
उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी 2018 को सुबह करीब 11:45 पर दूरभाष से सिटी चौकी मंडी को ऋषि राज ने सूचना दी थीं कि गांव नाला रा गहरा ढलवांन तहसील बलद्वाड़ा में बहादुर सिंह की गौशाला में उसकी पत्नी का शव पड़ा है व उसकी किसी ने निर्मता से हत्या कर दी है पुलिस दल द्वारा मौका पर देखने पर गौशाला का ताला टूटा पड़ा था कुंडा आधा लगा था वह दरवाजा खोलने पर पशुओं के पास मृतका घास व पराली में पीठ के बल पड़ी थी शव पर खून था व प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था मृतका के गले पर तेज धार हथियार की गहरी चोट थी अन्वेषण में तथ्य सामने आए कि आरोपी बालम राम मृतका का देवर था जिस पर शक था क्योंकि वह मृतिका पर बुरी नजर रखता था व नाजायज संबंध बनाकर मृतका को अपने साथ रखना चाहता था मृतका के विरोध पर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया हत्या के बाद फेके गए दराट को भी अन्वेषण के दौरान कब्जे में लिया गया. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 29 गवाह अदालत में पेश किये और साक्ष्य के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई है।