डेली हिमाचल न्यूज़ : सुंदरनगर – एमबीबीएस में बेटी को दाखिला के दिलाने के नाम पर पिता से हुई 19 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी महिला को न्यायालय से जमानत मिल गई है। मामले में मंगलवार को पुलिस ने आरोपी महिला पारूल शर्मा का 4 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 के समक्ष पेश किया गया। जहां से अदालत ने आरोपी महिला को जमानत पर रिहा कर दिया है। इससे पूर्व आरोपी महिला को अदालत ने 24 जून को 5 दिन और 28 जून से 2 जुलाई तक 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी महिला से 12 लाख रुपए की रिक्वरी नहीं कर पाई है। इसके अलावा मामले में पुलिस जम्मू-कश्मीर के रहने वाले वकार मंजूर वानी की संलिप्ता पाए जाने के बावजूद भी उसका ठिकाना ढूंढ नहीं पाई है। गौरतलब है कि आरोपी महिला से जांच के दौरान मामले में पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के वकार मंजूर वानी की संलिप्तता भी पाई गई थी। वकार मूलत जम्मू और कश्मीर का रहने वाला है और वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलुरु में रहता है। पुलिस द्वारा आरोपी महिला और वकार मंजूर वानी के मोबाइल फोन की सीडीआर और बैंक रिकॉर्ड खंगालने पर कई चौकाने वाले खुलासे हुए थे। इसमें आरोपी महिला और वकार में काफी समय से आपस में बातचीत और पैसों के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। आरोपी पारूल शर्मा की व्हाट्सएप के माध्यम से कोड वर्ड में वकार से बातचीत होती थी।
मामले पर डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने कहा कि आरोपी महिला को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। भारत भूषण ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले से जुड़ा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और आगामी जांच जारी है।आरोपी द्वारा उपयोग में लाए गए मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जांच के लिए एसएफएसएल भेजा जा रहा है।