सुंदरनगर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही, विभाग नें लगाया 20 हजार जुर्माना

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डेली हिमाचल न्यूज़ – मंडी : मंडी जिला में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में शनिवार कनैड, सुंदरनगर और धनोटू क्षेत्र में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज़ प्लास्टिक) के खिलाफ विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के निर्माण, भंडारण, वितरण और उपयोग पर पूर्ण रोक सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान बोर्ड की टीम ने विभिन्न दुकानों, गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री पाई गई, जिस पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस अभियान का नेतृत्व कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता रजनीश चौधरी ने किया। उन्होंने व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करें। साथ ही उन्हें पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कपड़े या जूट के थैले, कागज से बने उत्पाद और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

रजनीश चौधरी ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) न केवल पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य और पशु-पक्षियों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। प्लास्टिक कचरा नालियों और जल स्रोतों को अवरुद्ध कर जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनसामान्य से भी अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिम्मेदारी निभाएं और एकल उपयोग प्लास्टिक का पूर्णतः बहिष्कार करें। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध भविष्य में और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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