मंडी : सुंदरनगर थाना में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुंदरनगर के निर्देश पर चरस के आरोपी के खिलाफ जमानत के नियमों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार चंदेल सिंह (29)पुत्र हेत राम निवासी गांव मसेरन तहसील पधर जिला मंडी के खिलाफ 2 अगस्त 2021 को थाना सुंदरनगर में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद मामला अदालत में जाने पर आरोपी को शर्त पर जमानत दी गई थी। लेकिन जमानत के बाद पेशी का ज्ञान होने के बावजूद वह अदालत में पेश न हो रहा था। जिस पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के निर्देश के बाद थाना सुंदरनगर में चदेल सिंह खिलाफ अधीन धारा 229(ए) भारतीय दंड संहिता प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उधर, मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि अदालत के निर्देश में चरस मामले में जमानत पर चल रहे आरोपी के खिलाफ जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Author: Daily Himachal News
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