Search
Close this search box.

हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए की सजा…!!!

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

डेली हिमाचल न्यूज़ : सुंदरनगर – अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने हत्या के प्रयास मामले में एक महत्वपूर्ण फैंसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने हत्या के प्रयास में आरोपी शहनवाज निवासी गांव डिनक डाकघर कनैड तहसील व थाना सुंदरनगर जिला मंडी और किशोर कुमार निवासी गांव व डाकघर रती तहसील व थाना बल्ह जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में शिकायतकर्ता फिरोज मोहम्मद निवासी डिनक तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह अपनी कनैड स्थित मोबाइल फोन की दुकान पर मौजूद था तो आरोपी शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रत्ती ने मौके पर आकर उसे दुकान से बाहल आने को कहा। इस पर एब शिकायतकर्ता दुकान से बाहर आया तो आरोपी शहनवाज व किशोर कुमार ने उसके साथ गाली-गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। इसके उपरांत किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहम्मद पर हमला किया। फिरोज मोहम्मद को आरोपी शहनवाज ने पिछे कमर से पकड़ा और आरोपी किशोर कुमार ने उसके ऊपर खुखरी के वार से उसके बाएं हाथ की ऊंगली, अंगूठे और छाती पर चोंटे आई। दोनों आरोपी मौका से भाग गए और जख्मी हालत में फिरोज मोहम्मद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। इसके उपरांत शिकायतकर्ता फिरोज मोहम्मद के ब्यान के आधार पर पुलिस थाना सुंदरनगर ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विनय वर्मा ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 15 गवाहों के ब्यान दर्ज कराए गए। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को आईपीसी की धारा 307 में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महिने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ आईपीसी की धारा 324 में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 27  में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने के कारावास की सजा सुनाई है।

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें

error: Content is protected !!