डेली हिमाचल न्यूज़ : सुंदरनगर
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं स्पैशल जज सुंदरनगर ने गुरुवार को एक चरस तस्करी मामले में 4 दोषी को 4 वर्षों का कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें दोषी भुपिंद्र सिंह पुत्र कश्मीरी लाल गांव और डाकघर काठगढ़ जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी हरप्रीत उर्फ हैपी पुत्र सतपाल गांव और डाकघर काठगढ़ तहसील बलाचौर जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब, विपिन कुमार पुत्र मदन लाल गांव सुरापुर डाकघर काठगढ़ तहसील बलाचौर जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब और अमन दीप पुत्र गुरमेल चन्द गांव और डाकघर काठगढ़ तहसील बलाचौर जिला नवांशहर एसबीएस नगर पंजाब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने कहा कि पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम वर्ष 2016 में यातायात चेकिंग को लेकर पुंघ बैरियर पर नाकाबंदी पर मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से आ रही एक कार नंबर PB-65-ई–9385 की चेकिंग के दौरान पिछली सीट पर रखे लिफाफे को चैक किया तो उसमें 316 ग्राम चरस पाई गई। पुलिस द्वारा कार में बरामद चरस को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। चेकिंग के दौरान उक्त कार में चार लोग बैठे हुए थे। कार के चालक की शिनाख्त हरप्रीत उर्फ हैपी तथा अन्य तीन व्यक्तियों ने अपने नाम विपिन कुमार, अमनदीप तथा भुपिन्द्र सिंह निवासी नवांशहर पंजाब बताए गए। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद चालान को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विनय वर्मा ने कहा कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा 9 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषीयों को उपरोक सजा सुनाई गई है। इसके साथ न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 4 महिने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।