डेली हिमाचल न्यूज़ : सुंदरनगर
सुंदरनगर थाना पुलिस ने सेरीकोठी क्षेत्र में मारपीट की घटना के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस ने मामले में मारपीट की धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 325 व 307 को भी जोड़ दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुंदरनगर के न्यायालय में पेश किया। जहां अदालत ने उन्हें 21 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों की पहचान रमेश कुमार निवासी बखारी डाकखाना सेरीकोठी तहसील निहरी, हितेश कुमार निवासी हवाणु डाकखाना सिध्याणी तहसील बल्ह और गंगवीर सिंह निवासी झमराड़ी डाकखाना कोठी तहसील बल्ह जिला मंडी के रूप में हुई है।
जगदीश पुत्र नारायण दास गांव बड़यार डाकघर सेरीकोठी तहसील निहरी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि वह दुर्गा इलेक्ट्रिकल कंपनी कांगू में सुवरवाइजर के रूप में कार्य करता है। 12 मार्च को डयूटी पूरी करने के बाद वह अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। उसके साथ कुलदीप पुत्र विश्वनाथ भी बैठा हुआ था। रात करीब पौने नौ बजे जब वह धारली शिव गुफा के समीप पहुंचे तो आरोपियों ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी की थी। जब उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा तो तीनों ने उसके साथ डंडे से मारपीट की और उसे वहीं फेंक कर भाग गए थे। गाड़ी में सवार उसके दोस्त ने अन्य लोगों की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर बीते सोमवार को आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
थाना प्रभारी नानक चंद ने बताया कि आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुंदरनगर के न्यायालय द्वारा 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है।