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हिमाचल : 406 रूपये के लिए निलंबित हुई पंचायत समिति सदस्य, पढ़े पूरी खबर…!!!

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डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी

मंडी जिला बल्ह विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारडी की धार वार्ड नंबर-2 की सदस्य चंद्रावती को उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने तत्काल प्रभाव से उनके पद से निष्कासित करने के आदेश दिए है। उनके विरुद्ध आरोप था कि शुक्ला कुमारी के मनरेगा मस्टरोल पर एक दिन की जाली हाजिरी लगाकर उन्होंने 406 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। उन्हें दिसंबर 2023 में कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था जिस पर प्रस्तुत होकर चंद्रावती कोई भी संतोष जनक उत्तर नहीं दे पाई। इस मामले में उनके विरुद्ध उपायुक्त मंडी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 146 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से निष्कासित कर दिया है और अधिनियम धारा 146 (2) के प्रावधानों के तहत चंद्रावती को 6 वर्ष के लिए पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए निहर्रित किया गया है। साथ में धारा 131 के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारडी के धार वार्ड नंबर-2 को वार्ड सदस्य पद के लिए रिक्त घोषित कर दिया गया है। उपयुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि चंद्रावती के पास ग्राम पंचायत का कोई भी अभिलेख, चल या अचल संपत्ति हो तो उसे तुरंत संबंधित पंचायत सचिव को सौंप दे।

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