डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – सुंदरनगर
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने दो आरोपियों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच कर हत्या करने के एक महत्वपूर्ण मामले में शनिवार को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की शिनाख्त गीता देवी निवासी गांव तुनाही डाकघर बीबीएमबी टाऊनशिप तहसील सुंदरनगर जिला मंडी और रमेश चंद निवासी गांव कुटाही तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के तौर पर हुई है। जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के तुनाही में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर एएसआई जगदीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी। मृतक की शिनाख्त लेखराज निवासी तुनाही डाकघर बीबीएमबी टाऊनशिप तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के तौर पर हुई। इस पर पुलिस ने मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता लतेंदू पत्नी लीलाधर गांव और डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी की शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी गीता देवी और ठेकेदार रमेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 328 और 120-बी के तहत
एफआईआर दर्ज आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में आरोपी गीता देवी अन्य आरोपी रमेश के पास बीते 5-6 वर्षों से मजदूरी का कार्य करती थी। गीता देवी दो-तीन सालों से मृतक लेखराज को तंग कर रही थी और उसे तुनाही में बनाए घर में रहने भी नहीं देती थीं। आरोपी गीता देवी तुनाही गांव वाले घर में अकेले रहती थी तथा कई बार आरोपी रमेश को उसके पास आता जाता भी देखा गया था। पुलिस की जांच में पाया गया कि 16 मार्च 2016 को आरोपी गीता देवी ठेकेदार रमेश चंद से मिलने महादेव गई हुई थी। लेखराज के परिजनों ने बताया कि उन्हें गीता देवी द्वारा ठेकेदार रमेश के साथ पडयंत्र रच कर लेखराज को जहर देकर हत्या करने का पूरा संदेह है। न्यायालय में मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी नवीन चंदर, चानन सिंह तथा विनय वर्मा ने की और कोर्ट में 19 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी गीता देवी व रमेश चंद को हत्या के मामले में दोषी पाया और दोनों दोषियों को आईपीसी धारा 302 में हत्या को लेकर आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को 6 महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 328 में दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना 20 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों आरोपीयो को 6 महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। विनय वर्मा ने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने के अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामले में जांच के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल के फोटोग्राफ भी लिए गए। पुलिस ने मृतक के कमरे में चारपाई, चारपाई में पड़े ब्रेड पीस व रसोई घर के अंदर पड़े गिलास, दूध के खाली पैकेट, मृतक के घर के बाहर चूल्हे के अंदर दो खाली पैकेट सल्फास जहर के बतौर सबूत कब्जे में लिए गए। पुलिस जांच में आरोपी गीता देवी और रमेश चंद के फोन डिटेल भी निकाली गई तो उसमें दोनों आरोपी द्वारा लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहना पाया गया। इससे पुलिस को आरोपियों द्वारा मृतक को जहर देकर उसकी हत्या करने का शक हुआ।
मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम सुंदरनगर में करवाया गया। पुलिस ने मौके से बरामद प्रदर्षों को आरएफएसएल मंडी में निरीक्षण के लिए भेजा गया। इसमें साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर लेखराज की मृत्यु के कारण में जहरीला पदार्थ फास्फीन की मौजूदगी पाई गई। इसके उपरांत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान तैयार न्यायालय के समक्ष पेश किया था।