डेली हिमाचल न्यूज़ – शिमला – बद्दी : हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीपीएस व कांग्रेस विधायक से टकराव के बाद चर्चा में आई लेडी आईपीएस इलमा अफरोज बद्दी की एसपी बनी रहेगी। इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी ट्रांफ़सर पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को आईपीएस इलमा अफरोज को बद्दी में ही SP लगाए जाने की याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में सरकार से बद्दी एसपी के लिए 3 IPS अफसरों का पैनल मांगा था। मगर सरकार कोर्ट में आईपीएस पैनल नही दे पाई और रूटीन ट्रांसफर की लिस्ट तैयार करने का हवाला दिया है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाएं। मामलें में अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
अधिवक्ता आरएल चौधरी ने कहा कि इस मामले में हाइकोर्ट ने सरकार से तीन 3 आईपीएस की लिस्ट मांगी थी, जो सरकार कोर्ट में नही है दे पाई। जिसका कारण सरकार ने यह बताया कि सरकार जनरल ट्रांफ़सर की लिस्ट बना रही है और सरकार को इस समय तीन आईपीएस की लिस्ट देना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई वही बेंच करेगी जिस बैंच ने पहले क्रिमिनल रिट में आर्डर पास किया है और उन आर्डर के तहत एसपी बद्दी की अभी ट्रांसफर नही किया जा सकता है। जब तक कोर्ट से परमिशन नही मिल जाती है। हाईकोर्ट ने ना तो ऑर्डर को बदला और न ही मोडिफाई किया है। ऐसे में 24 फरवरी तक सरकार को भी और ADSP को भी कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा और वह बद्दी की एसपी बनी रहेगी।