डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए मंडी शहर में पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थान पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक मंडी शहर में पटाखों की बिक्री केवल छोटा पड्डल मैदान में ही की जा सकेगी। चयनित स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भण्डारण व बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। डॉ. मदन कुमार ने कहा कि लाईसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थान पर पटाखे बेच सकेंगे। क्योंकि मंडी शहर में बाजार काफी तंग है, इसे देखते हुए बाजार में दुकानों में पटाखों, विस्फोटक सामग्री का भण्डारण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसका अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।