
मंडी शहर के चौहटा बाजार में आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। इनके मुताबिक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और इनका अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि चौहटा बाजार मंडी शहर के व्यस्ततम स्थलों में एक है। यहां लोगों द्वारा त्योहारों, धार्मिक समारोहों व अन्य कार्यक्रमों के दौरान आतिशबाजी व पटाखे चलाने से अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में इससे यहां आग लगने जैसी भयावह दुर्घटनाएं भी घटी हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्यापक जनहित में धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चौहटा बाजार में आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

Author: Daily Himachal News
