मंडी (DHN24×7)
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी शीतल शर्मा ने चेक बाउंस के एक मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 6 महीने की कैद व साढ़े तीन लाख रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 2 महीने की कैद और भुगतनी होगी।
गौरतलब है कि सुरेश कुमार पुत्र किरपा राम गांव मलथेहड़ रत्ती बल्ह ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से रामलाल के खिलाफ अदालत में नेगोशियबल एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दायर किया था। धार मामले में सुरेश कुमार ने बताया कि राम लाल पुत्र गंगा राम गांव भंगरोटू तहसील सदर से उसकी जान पहचान थी। जरूरत पड़ने पर उसने उसे 3 लाख रूपए उधार दिए। पैसों की मांग पर राम लाल ने उसे चेक दिया। बैंक से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। इस पर उसने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतल शर्मा ने इस पर निर्णय सुनाते हुए राम लाल पुत्र गंगा राम को 6 महीने की कैद व 3 लाख 50 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। यह राशि उसे सुरेश कुमार को देनी होगी। यदि वह इस राशि का भुगतान समय पर नहीं करता है तो उसे दो महीने की कैद और भुगतनी होगी।