सुंदरनगर : चरस तस्करी मामले में 4 वर्ष का कारावास, 40 हजार जुर्माना…!!

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डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – सुंदरनगर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने सोमवार को चरस तस्करी मामले में दोषी को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की भी सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने दोषी नितिश उर्फ सन्नी (नेपाली मूल) निवासी मकान नंबर- 64 अप्पर कैंट नाहन तहसील नाहन जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत चरस तस्करी मामले में 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी टीम सब्जी मंडी धनोटू की ओर गश्त पर मौजूद थी। इसी दौरान धनोटू पुल की ओर से कंधे पर बैग उठाए हुए एक व्यक्ति सुंदरनगर की ओर पैदल आ रहा था। इस पर शक के आधार पर पुलिस टीम ने उसके बैग से चेकिंग के दौरान 240 ग्राम चरस बरामद की गई। मौके पर आरोपी की शिनाख्त नितिश उर्फ सन्नी के तौर पर हुई। इस पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान पूरा कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विनय वर्मा ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गए और न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सोमवार को अपना फैंसला सुनाया गया। इसमें न्यायालय ने आरोपी नितिश उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए 4 साल का कठोर कारावास तथा 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

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