
मंडी/सुंदरनगर : अतिरिक्त जिला न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने हत्या के प्रयास करने के दोषी को आठ वर्ष के कठोर कारावास और 17 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पब्लिक प्रासीक्यूटर चानन सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायधीश अनुजा सूद की अदालत ने घर में घुस कर महिला व उसके पति को घायल करने और हत्या के प्रयास में आरोप सिद्ध होने पर दोषी दलीप कुमार पुत्र बहादुर सिंह निवासी गांव तलवाली डाकघर जुगाहण तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को यह सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि पहली जून को रात करीब नौ बजे रोशन लाल व उसकी पत्नी इंद्रा देवी खाना खा रहे थे। उसी समय रोशन के भाई दलीप कुमार ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही इंद्रा देवी ने दरवाजा खोला तो दलीप कुमार ने दराट से उसकी गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। बचाव करने आए उसके पति रोशन लाल भी उसने सिर पर वार किया और मौके से भाग लिया। घायल अवस्था में दोनों को सिविल अस्पताल में लाया गया जहां उनका उपचार किया गया। सुंदरनगर थाना में मामला दर्ज हुआ है। एएसआई प्रेम चंद ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 15 गवाह पेश किए गए थे। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दलीप कुमार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

Author: Daily Himachal News
