
डेली हिमाचल न्यूज़ शिमला – सुंदरनगर : हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से “हिमाचल प्रदेश गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान नियम, 2008” में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के तहत अब सहायता प्राप्त गैर-सरकारी महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अनुदान केवल 58 वर्ष की आयु तक ही देय होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 58 वर्ष की आयु के बाद की गई किसी भी सेवा अवधि के लिए कोई अनुदान सहायता देय नहीं होगी। यह संशोधन पूर्व में जारी अधिसूचनाओं 16 मार्च 2008, 16 अक्टूबर 2009, 27 अगस्त 2014 तथा 6 अप्रैल 2017 के क्रम में किया गया है।
उच्च शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश का प्रदेशभर में कार्यरत सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों ने स्वागत किया है। शिक्षकों का कहना है कि यह संशोधन नियमों में स्पष्टता और पारदर्शिता लाएगा तथा अनुदान प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा। शिक्षकों ने इसे विभाग की एक सकारात्मक पहल बताया है। उनका मानना है कि इससे अनुदान प्रणाली में एकरूपता आएगी और सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित भ्रम पूरी तरह समाप्त होगा।

सूत्रों के अनुसार, इस अधिसूचना के लागू होने के बाद सुंदरनगर स्थित एमएलएसएम कॉलेज के प्राचार्य सहित पांच शिक्षक और दो गैर-शिक्षक कर्मचारी इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
Author: Daily Himachal News
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