
कुल्लू : हिमाचल प्रदेश में मानसून और भारी बारिश के कारण नदी, नालों और भूस्खलन वाले स्थानों में कैंप साइट जैसी गतिविधियां बंद करने और हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। आगामी आदेशों तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा जल क्रीड़ाओं से संबंधित गतिविधियां राफ्टिंग, कयाकिंग और नदी के ऊपर जिप लाइन आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कार्यकारी जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकैक की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा। यदि इन आदेशों की अवहेलना कोई करता है तो नियमों के अनुसार एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 30 और 34 के तहत इन आदेशों को कार्यकारी जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी किया गया है।

Author: Daily Himachal News
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