HIMACHAL : बहन और उसकी बेटी की हुई है हत्या, मृतिका डिंपल की बहन और मामा ने लगाया आरोप….

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मंडी/सुंदरनगर : मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के छात्तर गांव में 21 वर्षीय विवाहिता द्वारा ढाई वर्षीय बेटी के साथ खुद फंदे से झूलने के मामले में मृतका की बहन लता देवी और मामा केहर सिंह सहित मायके पक्ष नें आरोप लगाए गए हैं कि डिंपल और उसकी ढाई वर्ष की बच्ची की हत्या की गई है। शनिवार को सुंदरनगर अस्पताल के शव गृह में मायके पक्ष की ओर से महिलाओं और पुरुषों का काफी हजूर उमड़ पड़ा और न्याय की गुहार लगाने को लेकर पुलिस से मांग उठाई औरपुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत करवाते हुए आश्वासन दिया कि निष्पक्ष रुप से मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मायके पक्ष की ओर से इस मामले में संलिप्त तमाम लोगों की निशानदेही की जाए और उनके बयान दर्ज करके न्याय दिलाया जाए।

पुलिस ने मायका पक्ष की शिकायत पर अब मृतका के पति व सास-ससुर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शनिवार को सिविल हस्पताल सुंदरनगर में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में मृतका के पिता तुलसी राम पुत्र स्वर्गीय नरपत राम गांव स्याँजी तहसील बल्ह नें बताया कि इसकी बेटी डिम्पल ने 4 बर्ष पहले अपनी मर्जी से विनय कुमार पुत्र कृष्ण लाल गांव छातर के साथ कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन शादी के एक बर्ष बाद ही इसकी बेटी डिम्पल को उसके ससुराल में सास, ससुर व पति ने मानसिक तौर पर परेशान करना शुरु कर दिया और बेटी को मायके भी नहीं आने देते थे. और इसका पति विनय बेटी डिम्पल के साथ मारपीट भी करता था और उसका किसी अन्य लड़की के साथ भी बातचीत थी। जिस बजह से इसकी बेटी डिम्पल मानसिक तौर पर प्रताडित की जा रही थी।

बीते रोज डिम्पल नें अपनी बड़ी बहन लता देवी को फोन कर बताया कि उसके पति विनय नें उसके साथ मारपीट की थी व गले मे अगुंठा भी दिया था। बेटी डिम्पल नें दोहती प्रियान्सी के साथ जों कदम उठाया है उसका जिम्मेदार दामाद विनय, उसकी सास रीता देवी व ससुर कृष्ण चन्द है।
वही, डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार नें बताया की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मृतका के पति व सास ससुर को हिरासत में लेकर धारा 306 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. और आगामी कार्यवाही के लिए जल्द ही तीनों को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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