डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पैशल जज सुंदरनगर ने 14 ग्राम हेरोइन रखने के आरोपी रिंकू तमांग पुत्र रामलाल निवासी गांव सरवरी डॉ. ढालपुर कुल्लू को जुर्म साबित होने पर 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया मुकदमे में 13 अप्रैल 2023 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की पुलिस टीम ने सलापड़ पुल पर यातायात जांच के लिए नाका लगाया था। इस दौरान करीब एक बजे रात बिलासपुर की तरफ से चंडीगढ़ रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका। पुलिस द्वारा बस में सवार यात्रियों की सरसरी जांच के दौरान सीट नंबर 9 पर बैठा व्यक्ति जिसके पास पिठू बैग था पुलिस को देखकर घबरा गया। जिससे पुलिस को उसके पास कोई संदेहजनक वस्तु होने का शक हुआ। पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रिंकू तमांग बताया। पुलिस ने रिंकू तमांग के पिट्ठू बैग की तलाशी बस परिचालक व चालक के सामने ली तो उसमें से एक सफेद पॉलीथिन पाउच जिसके ऊपरी हिस्से में गांठ लगी थी बरामद हुआ। जिसको खोलने पर उसमें 14 ग्राम हेरोईन पाई गई। जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में दर्ज किया गया। मुकदमे की आरम्भिक तफ्तीश मुख्य आरक्षी सारंग वर्मा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू और आगामी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार पुलिस स्टेशन सुंदरनगर ने की। तफ्तीश की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोपी रिंकू तमांग के खिलाफ चालान धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम में कोर्ट में पेश किया गया।
मुकदमे की पैरवी अदालत में स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विनय वर्मा ने की। अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरान्त अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर कि अदालत ने आरोपी रिंकू तमाग को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 महीने का कठोर कारावास की भी सजा सुनाई।