
डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – सुंदरनगर
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं स्पैशल जज सुंदरनगर पंकज शर्मा की अदालत ने गुरूवार को चंबा के रहने वाले 3 दोषियों को चरस तस्करी के मामले में 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं स्पैशल जज सुंदरनगर दोषी कुलदीप सिंह पुत्र आलम सिंह गांव लुईण्डा डाकघर सेई कोठी, यमन सिंह पुत्र लोकी नाथ, गांव हालोगा डाकघर सेई कोठी और सुरेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह गांव लुईण्डा डाकघर सेई कोठी तहसील चुराह जिला चंबा हिमाचल प्रदेश को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माना की सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दोषियों को सजा सुनाई है। विनय वर्मा ने कहा कि वर्ष 2013 में पुलिस थान सुंदरनगर की टीम को क्यान के आईटीडीएस रेजिडेंस परिसर में दोषी कुलदीप सिंह और यमन सिंह चरस की खरीद फरोक्त करने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके रिहाईशी कमरा ब्लॉक नंबर-4 के नंबर-1 में छापेमारी कर दोषी कुलदीप सिंह और यमन सिंह के कमरे की छत से एक पैकेट में 185 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस कमरे मे इन दोषियों के अलावा एक अन्य व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह भी रहता था। पुलिस द्वारा दोषीगणों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत फिर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। मामले की जांच एएसआई बृज लाल द्वारा की गई और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के ब्यान दर्ज करने के उपरांत तथा दोनो पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने तीनों दोषी कुलदीप सिंह, यमन सिंह और सुरेंद्र सिंह को 4 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विनय शर्मा ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


Author: Daily Himachal News
