मंडी : विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि वर्ष 7 फरवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह को गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी नंबर एचपी 76-3921 में नेरचौक से कल्खर की तरफ जा रहा है जिसके पास काफी मात्रा में चरस है, इसी सुचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रोकने के लिए गलमा में नाकाबंदी लगाया. लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी के आने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। गाड़ी के चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवी सिंह उर्फ़ सूर्या पुत्र चैतरू राम गाँव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मंडी बताया तथा शक के आधार पर व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर रखे एक बोरे से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी, जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में मामला दर्ज किया. इस मामले की छानबीन निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया।
अदालत ने 32 गवाहों के बयान कलम बन्द :
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने अमल में लाई थी। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1,40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ ₹ 1,000/- जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
Author: Daily Himachal News
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