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डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने एक चरस तस्करी मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को फैंसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई है। मामले में दोषी ज्ञान चंद पुत्र प्यारेलाल,गांव दियान्थला डाकघर जलूग्रा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 340 ग्राम चरस बरामद होने पर अभियोजन पक्ष ने अभियोग चलाया था। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि 23 जनवरी 2016 को पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर के थाना प्रभारी भीम सेन अपनी टीम सहित नाकाबंदी पर धनोटू से नौलखा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड सुंदरनगर की तरफ पिट्ठू बैग लेकर आ रहे एक व्यक्ति की चेकिंग के दौरान उससे पुलिस ने 340 ग्राम चरस बरामद की गई। इस पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत चरस रखने पर एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा मामले में सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विनय वर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले में न्यायलय में 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को फैंसला सुनाया है। फैंसले में न्यायालय ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ न्यायालय ने दोषी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Author: Daily Himachal News
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