
डेली हिमाचल न्यूज़ – मंडी – सुंदरनगर : जलशक्ति विभाग सुंदरनगर ने उपभोक्ताओं को बोरवेल उपयोग और खुदाई को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सांझा की है। जानकारी देते हुए जलशक्ति मंडल सुंदरनगर के अधिशाषी अभियंता ई. रजत कुमार गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में बोरवैल लगाने से पहले उपभोक्ता ग्राउंड वाटर एक्ट, 2005 और 2022 के संशोधन के अनुसार अंडर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी शिमला में पंजीकरण या अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्न उपभोक्ता वर्गों को परमिशन लेने से छूट दी गई है। इसमें घरेलू उपयोग, ग्रामीण पेयजल योजना, कृषि, सेना और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस एस्टेब्लिशमेंट और प्रतिदिन 10 हजार लीटर से कम पानी का उपयोग करने वाले माइक्रो तथा स्मॉल इंटरप्राइजेज शामिल हैं। लेकिन इन वर्गों को ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ई. रजत कुमार गर्ग कहा कि नियमों के अंतर्गत बोरवैल करने वाले ड्रिलर की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसमें ड्रिलर का कर्तव्य है कि जहां भी बोरवैल के लिए ड्रिलिंग की जानकारी 30 दिनों के अंदर स्टैंडर्ड परफॉर्मा में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को देनी होगी। इसमें बोरवैल करने वाले की जानकारी के साथ टेक्निकल जानकारी सांझा की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से रजिस्टर्ड एजेंसी से ही बोरिंग करवाने की अपील की है।
विभाग का संदेश- सहयोग करें, जल बचाएं

रजत कुमार गर्ग ने कहा कि जलशक्ति विभाग का बोरवैल को लेकर जानकारी सांझा करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इसमें अन्य संशोधन किए जाने तक किसी भी उपभोक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Author: Daily Himachal News
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