डेली हिमाचल न्यूज़ : मंडी – हिमाचल में जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के धनोटू थाना में नए क्रिमिनल कानून में पहला मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। यह खनन रोकने पर माफिया द्वारा मारपीट करने को लेकर रविवार रात 1:58 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 504, 506 की जगह बीएनएस की धारा 126(2), 115 (2), 352, 351 (2) में दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार धनोटू पुलिस के अनुसार रात 12:15 बजे बल्ह के सेरी गांव निवासी राकेश कुमार द्वारा अवैध खनन कर रहे संजय कुमार पुत्र मनोज कुमार को रोकने पर मारपीट करने पर दर्ज किया गया है। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात 1:58 पर उसकी प्राथमिकी दर्ज की और रात को उसका नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया। हिमाचल प्रदेश में नए कानून के तहत यह पहला मामला है। डीएसपी भारत भूषण ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है।